
भोपाल
मध्यप्रदेश के सभी 52 जिलों में पंचायत चुनाव के लिए आदर्श चुनाव आचार संहिता कायम है लेकिन इसके बाद भी राज्य सरकार रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत मजदूरी मांगने पर मजदूरों को मजदूरी दे सकेगी। सेल्फ आॅफ प्रोजेक्ट में शामिल दस लाख रुपए तक की लागत के सामुदायिक कार्य मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत स्वीकृत कर प्रारंभ कर सकेंगे।
आम तौर पर पंचायत चुनाव के दौरान आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने पर आचार संहिता वाले क्षेत्रों में किसी भी नई घोषणा, नये कामों पर रोक रहती है। पंचायत के अधीन नये भवन का निर्माण मौजूदा भवन में संवर्धन, परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जा सकती है। पंचायत क्षेत्र में किसी प्रकार के व्यवसाय या वृत्ति के लिए नवीन अनुमति नहीं दी जा सकती पूर्व में दी गई अनुमतियों का नवीनीकरण पूर्व की त2रह किया जा सकता है। सड़क, डामरीकरण, नालियों को पक्का करने, नलजल योजनाओं का विस्तार, नये हेंड पंप लगाने, नई स्ट्रीट लाईट लगाने जैसे काम नहीं किए जा सकते है। चुनाव आचार संहिता वाले क्षेत्रों में किसी तरह की सहायता या अनुदान स्वीकृत नहीं किया जा सकेगा।
यदि पहले से स्वीकृत किसी योजना का कार्य जिसमें निर्वाचन की घोषणा होने तक काम प्रारंभ नहीं हुआ हो तो उसे प्रारंभ नहीं किया जा सकेगा। किसी योजना अथवा जनोपयोगी सुविधा का शिलान्यास या उद्घाटन नहीं किया जाना चाहिए।
आदर्श आचार चुनाव आचार संहिता के दौरान मजदूरों द्वारा कार्य की मांग करने पर शेल्फ आॅफ प्रोजेक्ट में शामिल दस लाख रुपए तक की लागत के सामुदायिक कार्य मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत स्वीकृत कर प्रारंभ कर सकेंगे। ऐसा तभी किया जा सकेगा जब उस पंचायत में चल रहे अथवा अपूर्ण कार्य पर मजदूरों को पर्याप्त अवसर मिलने के बाद भी कार्य के लिए इच्छुक मजदूरो की संख्या स्पष्टत: सामने आए। ऐसे कामों के लिए क्रियान्वयन एजेंसी जनपद पंचायत रहेगी तथा सभी भुगतान मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत करेंगे।